बीकानेर। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट प्रकरण), बीकानेर के पीठासीन अधिकारी प्रमोद बंसल (आरजेएस) ने अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के एक चर्चित मामले में नाइजीरियन सिंडीकेट के मुंबई और तमिलनाडु निवासी दो तस्करों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 3.10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले की शुरुआत राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की जोनल इकाई, बेंगलुरु की एक बड़ी कार्रवाई से हुई थी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इथियोपिया (आदिस अबाबा) से फ्लाइट संख्या ईटी-690 से आए आनंद नटराजन को 2.1 किलोग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में आनंद ने खुलासा किया कि उसने यह खेप तमिलनाडु निवासी दिनेश शनमुगनाथन के निर्देश पर मंगवाई थी। डीआरआई को इनपुट मिला कि दिनेश बीकानेर के रानीबाजार स्थित होटल बाबू पैलेस में ठहरा हुआ है। जब टीम ने उसे पकड़ा, तो उसने कबूल किया कि यह पूरी तस्करी मुंबई निवासी कुमार सी स्वामी के कहने पर करवाई गई थी और कुमार खुद पास ही कांता खतूरिया स्ट्रीट स्थित होटल मरुधर पैलेस के कमरा नंबर 401 में मौजूद है।
16 अक्टूबर, 23 की शाम डीआरआई जयपुर क्षेत्रीय इकाई व सीमा शुल्क विभाग बीकानेर की संयुक्त टीम ने मरुधर पैलेस पर छापा मारकर कुमार सी स्वामी को दबोच लिया था। तलाशी में उसके हैंडबैग से 15 प्लास्टिक पाउच में कुल 14.87 ग्राम शुद्ध कोकीन और 0.80 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया कि दिनेश दिल्ली में एक नाइजीरियाई तस्कर से यह प्रतिबंधित खेप लेकर उसी दिन बीकानेर में कुमार को सौंपने आया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद मुंबई और तमिलनाडु के दोनों तस्करों को दोषी माना और 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 3.10 लाख रुपए अर्थदंड भुगतना होगा। यह राशि नहीं देने पर दोनों आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने कहा है कि पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित किया जाएगा। निर्णय के तुरंत बाद दोनों अभियुक्तों को केंद्रीय कारागृह, बीकानेर भेजने के लिए सजा वारंट जारी कर दिए गए।




















