बीकानेर। महिला कार्मिकों से अभद्र व्यवहार और सहकर्मी शिक्षक से मारपीट में विभाग ने कार्रवाई करते हुए अध्यापक बसन्त कुमार गिरि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीईओ प्रारम्भिक शिक्षा किशन दान चारण ने जारी आदेश में बताया कि पीईईओ एवं प्रधानाचार्य की ओर से 3 सितंबर को भेजे गए पत्रों में शिक्षक बसन्त कुमार गिरि के विरुद्ध गंभीर शिकायतें सामने आई थीं। उन्होंने विद्यालय की महिला कार्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा रा अध्यापक देवेन्द्र कुमार गहलोत के साथ मारपीट की। जिसमें उनके कपड़े फाड़ दिए। पर्यटकोंके घूमने-फ़िरने की जगहें
मामले में शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। राजस्थान असैनिक सेवाएं नियम, 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग ने बसन्त कुमार गिरि को जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सीबीईओ कोलायत कार्यालय रहेगा।





















