बीकानेर। स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गयी है। इस सम्बंध में शिक्षा विभाग ने स्कूलों के परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत स्टूडेंट्स की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा।
साथ ही रजिस्टर में एंट्री करना भी अनिवार्य किर गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुम की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रिंसिप और संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अधिकृत अधिकारी ही परिसर में आ सकेंगे। वहीं बिना प्रिंसिपल की अनुमति के कोई भी व्यक्ति वीडियो-फोटो नहीं बना सकेगा। स्कूल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश से पहले विजिटर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। बाहरी व्यक्ति प्रिंसिपल, शिक्षक या अधिकृत स्कूल अधिकारी के साथ के बिना कक्ष कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खे मैदान, शौचालय अथवा स्टूडेंट्स की गतिविधिर वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी। स्टूडेंट्स की फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह या प्रसार भी प्रतिबंधित रहेगा, जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्ष प्रभावित हो।आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है। परिसर छोडने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटो-वीडियोग्राफी का प्रयास करता है या स्कूल के कामकाज में बाधा डालता है तो प्रधानाचार्य तत्काल स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देंगे।






















