राजस्थान मंत्रिमंडल बैठक का बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग में भर्ती जल्द, और भी बहुत कुछ, जाने
Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले भजनलाल मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए। बैठक के बाद, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री जोगाराम पटेल और मुख्यमंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों को प्रस्तुत किया।
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में सीवेज की समस्या का समाधान किया जाएगा। राजस्थान सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति, 2016 में संशोधन किया जाएगा। राजस्थान प्रशिक्षण केंद्र (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर प्रतिनिधि सभा में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करेंगे।
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने घोषणा की कि राज्य के सभी जिलों में जल स्वास्थ्य नीति में संशोधन लागू किए जाएँगे। ऊर्जा क्षेत्र में भी जल का उपयोग किया जाएगा। शिक्षा विभाग के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में 10,900 पद रिक्त हैं। राजस्थान कॉलेज एसोसिएशन के अंतर्गत 4,700 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। SEZ-2023 में संशोधन पर भी चर्चा हुई। तकनीकी शिक्षा में भी भर्तियाँ की जाएँगी। 1,650 लोगों की नियुक्ति की गई और 1,716 गैर-शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा। Rajasthan Cabinet Meeting
धर्मांतरण पर विधेयक पेश करेगी सरकार - मंत्री जोगाराम:
कैबिनेट बैठक के बाद, मंत्री जोगाराम पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक भर्तियाँ होंगी। राज्य सरकार धर्मांतरण पर विधेयक पेश करेगी। धार्मिक संस्थान हिंसक उद्देश्यों के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। सरकार विधानसभा के इसी सत्र में धर्मांतरण पर विधेयक पेश करेगी। उन्होंने कहा कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस विधेयक में दंड के प्रावधान भी शामिल होंगे।
धर्मांतरण विधेयक के संबंध में मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इसमें धर्मांतरण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। दुष्प्रचार, जबरन श्रम, धोखाधड़ी, जबरन प्रचार, प्रलोभन और शादी का वादा करके धर्मांतरण करने पर न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष की कैद की सजा के साथ-साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगेगा। यदि अपराध किसी नाबालिग, दिव्यांग महिला या अनुसूचित जाति-जनजाति के विरुद्ध किया जाता है, तो अपराध के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की कैद, अधिकतम 20 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा। सामूहिक धर्मांतरण के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की कैद और आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। Rajasthan Cabinet Meeting
शहरी क्षेत्रों में सीवरेज कार्य किए जाएँगे:
उन्होंने यह भी बताया कि इस बैठक में शहर की सीवरेज व्यवस्था में सुधार का निर्णय लिया गया। यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के तहत किए जाएँगे और चक्रीय अर्थव्यवस्था पर आधारित होंगे। 2016 की सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति में संशोधन किए जाएँगे। सभी शहरी क्षेत्रों में सीवरेज का काम किया जाएगा।
दिवाली से पहले 2,00,000 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएँगी:
मंत्री सुमित गोदारा ने प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना को मंज़ूरी देने की घोषणा की। इस योजना के तहत 150 यूनिट तक बिजली मुफ़्त दी जाएगी। दिवाली से पहले राजस्थान में 2,00,000 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएँगी। Rajasthan Cabinet Meeting