Rajasthan RTE Rules Change: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, RTE नियमों में किया बड़ा बदलाव, निर्देश जारी
जाने क्या है नए नियम
Rajasthan RTE Rules Change: राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए RTE (बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश को सिमित करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब आरटीई के तहत मुफ्त प्रवेश केवल पीपी-3 (प्री-प्राइमरी क्लास यूकेजी) और कक्षा 1 में दिया जाएगा। पूर्व-प्राथमिक स्तर पर अन्य कक्षाएं (e.g. PP-1, PP-2) यानी एलकेजी और यूकेजी-2 से अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी हुए निर्देश:
सीताराम जाट, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्राथमिक और माध्यमिक) को इस मामले में निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने इलाके के सभी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों को केवल पीपी-3 और कक्षा-1 में आरटीई के तहत प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सूचित करें। पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में रिचार्ज करने की अनुमति नहीं है, इसे स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। Rajasthan RTE Rules Change
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी:
जिला अधिकारियों को राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है यदि कोई निजी स्कूल आरटीई में प्रवेश देने से इनकार करता है या इसके बदले शुल्क मांगता है।
केवल पीपी-3 और क्लास-1 के लिए स्वीकृत आरटीई सीटेंः
इस निर्देश को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में आरटीई लाभों को सीमित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। राज्य के निजी स्कूलों में आरटीई सीटें केवल पीपी-3 और कक्षा-1 के लिए स्वीकृत की जाएंगी। Rajasthan RTE Rules Change