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Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अगले 6 महीने में नहीं होंगे पंचायत चुनाव, जाने पूरा मामला 

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Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराने के एकल पीठ के 18 अगस्त, 2025 के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इसके अलावा, सरकारी प्रशासकों को हटाने के आदेश पर भी रोक लगा दी गई।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कपिल प्रकाश माथुर और राजेंद्र प्रसाद ने दलीलें दीं। इस मामले में, खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया।

अदालत ने 18 अगस्त को यह आदेश जारी किया:
दरअसल, राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने 18 अगस्त, 2025 के अपने आदेश में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराने का आदेश दिया था। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके चुनाव शीघ्र कराए जाएँ। इसके अलावा, एकलपीठ ने याचिका दायर करने वाले पूर्व सरपंचों को प्रशासक के रूप में बहाल करने का आदेश दिया। Rajasthan Panchayat Elections

राज्य सरकार ने इस फैसले को संभागीय न्यायालय में चुनौती दी थी और तर्क दिया था कि याचिकाकर्ताओं को प्रशासक के रूप में बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सरकार ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसके बाद संभागीय न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी।

भजनलाल सरकार ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:
राज्य सरकार ने अपनी अपील में तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के दौरान पंचायत चुनाव तीन चरणों में हुए, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न पंचायतों का कार्यकाल अलग-अलग समय पर समाप्त हुआ। इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार सभी पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने की योजना बना रही है। इसके लिए, उसने पूर्व सरपंचों को अस्थायी प्रशासक नियुक्त किया है।

हालाँकि, कुछ पूर्व सरपंचों को उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त शिकायतों के कारण हटा दिया गया था। सरकार का दावा है कि इन पूर्व सरपंचों की बर्खास्तगी से उसे कोई कानूनी नुकसान नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और बाद में अपना फैसला सुनाने का फैसला किया है। इससे पहले, एक अन्य खंडपीठ ने इस अपील की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। Rajasthan Panchayat Elections