Rajasthan News: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पौरव कालेर गैंग की जमानत खारिज, कई भर्ती परीक्षाओं में नकल करवाने के हैं आरोप

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Rajasthan News: हाई कोर्ट ने 2018 फीमेल सुपरवाइजर भर्ती पेपर लीक और नकल मामले में कलेर गैंग के लीडर पौरव कलेर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की कोर्ट ने शुक्रवार को पौरव कलेर, राजाराम उर्फ ​​राजू मैट्रिक्स और सुमन बैरा की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

पौरव कलेर गैंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कराने के लिए बदनाम है। गैंग पर राजस्थान में पटवारी, EO-RO, हाई कोर्ट LDC और SI भर्ती परीक्षा लीक करने और नकल कराने का आरोप है।

कलेर की जमानत 2021 SI भर्ती पेपर लीक मामले में भी खारिज हो गई है। एडिशनल एडवोकेट जनरल राजेश चौधरी ने कोर्ट को बताया कि पौरव कलेर ने राजाराम उर्फ ​​राजू मैट्रिक्स के साथ मिलकर बीकानेर में स्कूल संचालक दिनेश सिंह के साथ मिलकर परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर लीक करने की साजिश रची थी। फिर उसने उम्मीदवारों को नकल कराने में मदद करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया, जिससे चार उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो गया। सुमन बोरा भी फीमेल सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए चुनी गई उम्मीदवार है। इसके बदले में पौरव कलेर को ₹1.5 मिलियन मिले। पौरव कलेर पर 2014 से 2025 तक पेपर लीक और चीटिंग के 8 केस दर्ज हैं। Rajasthan News