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Rajasthan: खाद्य सुरक्षा योजना में राजस्थान सरकार ने किया बड़ा बदलाव, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को राहत, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए ये काम जरूरी 

जाने विस्तार से....

 
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Rajasthan: अब राजस्थान में 5 से 10 साल के बच्चों को ई-केवाईसी की छूट नहीं मिलेगी।  इस आयु वर्ग के लगभग 15.41 लाख बच्चों को ई-केवाईसी से गुजरना होगा।  केंद्र से शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।  अब तक, राज्य सरकार ने 5-10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अंगूठे के निशान नहीं होने पर ई-केवाईसी कराने से छूट दी थी।  

ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना में इन दोनों आयु वर्ग के लोगों को ई-केवाईसी के बिना भी परिवार का सदस्य (इकाई) माना जाता था।  अब बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए घर के ई-केवाईसी प्रमाणित वयस्क सदस्य से जोड़ने की आवश्यकता है।

70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकः
सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को ई-केवाईसी कराने की परेशानी से मुक्त रखा है।  बुजुर्गों को अंगूठे की छाप लेने में हो रही समस्याओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी में बुजुर्गों को राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट को उचित ठहराया है। Rajasthan

5 साल तक के बच्चेः 
योजना के तहत, 5 साल तक के बच्चों को ई-केवाईसी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें 5 साल की उम्र पूरी करते ही ई-केवाईसी करवाना होगा।

ई-केवाईसी से वंचितः 5 से 10 वर्ष 15,41,076  10 से 70 वर्ष 14,59,366  70 वर्ष 3,46,476

ई-केवाईसी सदस्य 3,98,15899  प्रक्रियाधीन सदस्य 46,66,357  ई-केवाईसी आवेदक सदस्य 4,44,82256 Rajasthan

केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया
केंद्र सरकार ने राज्य में ई-केवाईसी में छूट के मानदंडों पर आपत्ति जताई और 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से 100% ई-केवाईसी करने का निर्देश दिया।  अब, यदि ई-केवाईसी नहीं किया जाता है, तो 5-10 वर्ष की आयु के बच्चों को परिवार के सदस्य इकाई के रूप में नहीं माना जाएगा।

बच्चों के पास ई-केवाईसी भी होगाः अब 5 से 10 साल के बच्चों के पास भी ई-केवाईसी होगा।  इसके लिए जिला रसद विभाग बच्चों को योजना से जोड़ने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाएगा। Rajasthan