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Rajasthan Business Reform: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, छोटे व्यापारियों को दिया ये बड़ा तोहफा! 

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Rajasthan Business Reform: राजस्थान में व्यावसायिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत महत्वपूर्ण छूट प्रदान की है और घोषणा की है कि 0 से 10 कर्मचारियों वाले संस्थानों को पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

सरकार के इस फैसले से छोटी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की व्यावसायिक गतिविधियों को सुगम बनाया जा सकेगा और उन्हें अनावश्यक प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2025 के मसौदे को भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार राजस्थान दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन करता है।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य में निवेश और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। Rajasthan Business Reform