Rajasthan Govt Schemes: राजस्थान में असाध्य रोगों से ग्रस्त बुजुर्गों का अब घर में होगा इजाज, सरकार से मिली हरी झंडी
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Rajasthan Govt Schemes: राजस्थान सरकार ने गंभीर और असाध्य बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग मरीजों को घर पर ही उपचार प्रदान करने के लिए "होम पैलिएटिव केयर" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत, असाध्य बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग मरीजों, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने या यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, को उनके घर पर ही उपचार, देखभाल और परामर्श प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षित कर्मचारी उनके घर जाकर उचित उपचार प्रदान करेंगे
"होम पैलिएटिव केयर" नामक यह कार्यक्रम मुख्य रूप से कैंसर, लकवा, गुर्दे, हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग मरीजों के लिए है। उन्हें उपचार और देखभाल प्रदान करने के लिए, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर उनके घर जाकर उचित उपचार प्रदान करेंगे।
चिकित्सा वाहन को हरी झंडी
संजीवनी योजना कार्यक्रम के तहत मरीजों को निःशुल्क दवाएँ वितरित करने के अलावा, नियमित दवा प्रशासन प्रक्रिया की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. खुशपाल सिंह राठौर ने चिकित्सा वाहन का उद्घाटन किया। रोगी सूची कैसे तैयार की जाएगी. Rajasthan Govt Schemes
उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक डॉ. राहुल डिंडोर के अनुसार, जिला अस्पताल में गंभीर और असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों की सूची तैयार की जाएगी। यह सूची संबंधित ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सकों के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों को भेजी जाएगी। इसके बाद, गृह प्रशामक देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित रोगियों को घर-घर जाकर उपचार और देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।
टीम गठन और रिपोर्टिंग निर्देश
कार्यक्रम के अंतर्गत, 70 वर्ष से अधिक आयु के असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगियों के उपचार और परामर्श के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में एक चिकित्सक, एक नर्स और एक नर्सिंग सहायक शामिल होंगे। सभी जिम्मेदार सामान्य चिकित्सकों को रिपोर्टिंग और समीक्षा के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं।
चयन प्रक्रिया:
पात्रता मानदंड
असाध्य रोग।
आयु या लिंग कोई बाधा नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया योजना के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आम तौर पर इसमें एक फॉर्म भरना और कुछ दस्तावेज़ जमा करना शामिल होता है। कुछ योजनाओं में मेडिकल रेफरल की आवश्यकता हो सकती है। कुछ मामलों में, आपका साक्षात्कार भी निर्धारित किया जा सकता है। Rajasthan Govt Schemes
चयन
आपका आवेदन जमा करने के बाद, योजना आयोजक इसकी समीक्षा करेगा और आपकी पात्रता निर्धारित करेगा। यदि आप योग्य हैं, तो आपको योजना में नामांकित किया जाएगा और आपको गृह देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाएँगी।