Birth Certificate को लेकर आई बड़ी गुड न्यूज, अब अस्पताल से छुट्टी के साथ मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र
Birth Certificate: भारत सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब नवजात शिशु के माता-पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त दौड़भाग, आवेदन या लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।
आपको बता दें कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस नई व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया गया है, अब बच्चे के जन्म के बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए लंबी प्रक्रियाओं या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल में ही तैयार किया जाएगा और छुट्टी मिलने पर माता-पिता को दे दिया जाएगा। भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय के संयुक्त निदेशक एके पांडेय ने सभी राज्यों के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के मुख्य रजिस्ट्रार को आदेश देते हुए कहा कि नवजात शिशुओं की मां को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यह बात विशेष रूप से अस्पतालों के लिए सत्य है, जहां देश में संस्थागत जन्मों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होता है। मान लीजिए कि जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-12 के अनुसार जारी किया गया था। आरबीडी अधिनियम 1969 में 2023 में संशोधन किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार के पोर्टल पर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया।
संशोधन के तहत 1 अक्टूबर 2023 तक सभी जन्म और मृत्यु को केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य हो गया। संशोधन से पहले, राज्य अपने स्वयं के डेटाबेस बनाए रखते थे और गृह मंत्रालय के तहत आरजीआई कार्यालय के साथ अपना डेटा साझा करते थे। केंद्र की वेबसाइट पर अपलोड किए गए डेटा का उपयोग राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राशन कार्ड, संपत्ति रजिस्टर और मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए किया जाता है। रजिस्ट्री में कहा गया है कि नवजात शिशु के परिवार को जन्म पंजीकरण के 7 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या किसी अन्य प्रारूप में जारी किया जा सकता है। आरजीआई ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र की बढ़ती मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि नवजात शिशु को मां के अस्पताल से जाने से पहले ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। सरकार ने हाल ही में इसके लिए प्रावधान किया है। जन्म प्रमाण पत्र पंजीकृत होने के बाद, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप जन्म प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा Rajasthan Birth Certificate News