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RBI New Guidelines: ​​​​​​​अंगूठा लगाकर पैसा निकालने वालों हो जाओ सावधान! RBI ने जारी कर दिए ये सख्त निर्देश 

आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को तगड़ी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश खासकर एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटर्स (ATO) की जांच-पड़ताल, KYC प्रक्रिया और Inactive ऑपरेटर्स की मान्यता से जुड़े हैं।
 
RBI New Guidelines

RBI New Guidelines: आरबीआई ने नए निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को तगड़ी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश खासकर एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटर्स (ATO) की जांच-पड़ताल, KYC प्रक्रिया और Inactive ऑपरेटर्स की मान्यता से जुड़े हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाले ऑपरेटरों को पहुंच प्रदान करने के नियमों के संबंध में बैंकों को निर्देश जारी किए, तथा बैंकिंग प्रणाली में अंगूठे का उपयोग करके पैसे निकालने वालों को शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया। आरबीआई ने अधिग्रहण करने वाले बैंक को एईपीएस टचपॉइंट ऑपरेटर (एटीओ) को शामिल करने से पहले सभी एटीओ की उचित जांच-पड़ताल करने को कहा है. 

 ये निर्देश उन जांचों के समान हैं जिनका पालन हम ग्राहक जोड़ते समय करते हैं। यदि एटीओ द्वारा पहले ही उचित जांच-पड़ताल किया जा चुका है, तो आप बैंक के साथ व्यवसाय उप-एजेंट के रूप में जुड़ सकते हैं। ये निर्देश अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होंगे। आरबीआई ने हाल ही में एक अधिसूचना में कहा कि पहचान की चोरी या ग्राहक की पहचान से समझौता होने के कारण एईपीएस के माध्यम से धोखाधड़ी की खबरें आई हैं। 

बैंकिंग ग्राहकों को ऐसी धोखाधड़ी से बचाने तथा प्रणाली की सुरक्षा में विश्वास बनाए रखने के लिए AEPS की मजबूती को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के साथ धारा 18 के तहत जारी निर्देश। बैंकिंग नियामक ने कहा कि एटीओ के परिचालन मापदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।