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RBI का सख्त एक्शन, दो बैंकों पर लगा दिया लाखों का जुर्माना, यह बड़ा कारण 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून महीने के अंतिम दिन दो सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। 
 
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RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून महीने के अंतिम दिन दो सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। 

यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन, केवाईसी रिकॉर्ड की लापरवाही और लोन से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। आरबीआई ने गुजरात के मेहसाणा में स्थित श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 14.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

महाराष्ट्र के शैलू में स्थित साईबाबा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कदम केन्द्रीय बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों के तहत उठाया है। साईबाबा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित ने निर्धारित समय के भीतर कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं कर पाया। 

अवधिकता के अनुसार कुछ ग्राहकों के केवाईसी का अवधि का अपडेशन भी नहीं किया। वहीं श्री कड़ी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने एक ट्रस्ट को कुछ राशि दान की, जिसमें बैंक के निदेशक के रिश्तेदार की रुचि थी। इसके अलावा स्वीकृत कुछ लोन के संबंध में अंतिम फंड का इस्तेमाल भी सुनिश्चित करने में विफल रहा।
31 मार्च 2024 को दोनों बैंकों के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा एक संवैधानिक निरीक्षण किया गया था।

 इस दौरान दिशानिर्देशों का सही से अनुपालन न होने का पता केंद्रीय बैंक को चला। जिसके बाद कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया और अन्य मौखिक प्रस्तुतियों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने के बाद पेनल्टी लगाने का फैसला आरबीआई ने लिया।