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RBI का बड़ा एलान, जनधन खाताधारक 30 सितंबर से पहले करवा लें ये जरूरी काम

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Re-KYC: प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत हर परिवार के लिए बैंक खाता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना 2014 में सभी को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कहा है कि जनधन खातों को सक्रिय रखने के लिए पुनः-केवाईसी अनिवार्य है।

यदि बैंक खाता खोलते समय सही दस्तावेज़ जमा नहीं किए जाते हैं, तो व्यक्तिगत जानकारी में किसी भी बदलाव की स्थिति में, संबंधित दस्तावेज़ बैंक में जमा करने होंगे और पुनः-केवाईसी करवानी होगी। कुछ बैंक ग्राहकों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित करते हैं कि उन्हें साल में एक बार पुनः-केवाईसी करवानी होगी। केवाईसी न करवाने पर खाता बंद कर दिया जाएगा या सेवाएँ निलंबित कर दी जाएँगी।

केवाईसी विवरण कैसे अपडेट करें?
पुनः-केवाईसी पूरा करने के लिए, आपको उस शाखा में जाना होगा जहाँ आपने अपना जनधन खाता खोला था। संबंधित दस्तावेज़ मूल और ज़ेरॉक्स में जमा करने होंगे। केवाईसी के लिए पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे। Re-KYC

पते के सत्यापन के लिए बिजली बिल, किराये के समझौते या कोई भी सरकारी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। केवाईसी अपडेट फ़ॉर्म में अपडेट किया गया पता और व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। बैंक आपकी जानकारी की जाँच और सत्यापन करेगा।

बैंक खाते की री-केवाईसी की उपेक्षा करने पर आपका खाता अस्थायी रूप से निलंबित हो सकता है। कोई भी लेन-देन नहीं किया जा सकेगा। आप उस बैंक खाते के माध्यम से सरकारी सब्सिडी और बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएँगे। यदि आप किसी स्वास्थ्य कारण से केवाईसी नहीं करा पाते हैं, तो आप अपने बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं जैसे डोरस्टेप सेवा या डिजिटल री-केवाईसी का उपयोग कर सकते हैं। कुछ बैंक मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से री-केवाईसी की सुविधा प्रदान करते हैं। Re-KYC