लोन भरने से पहले ही कर्जदार की हो जाए मौत, तो कौन चुकाएगा पैसा?
जाने डिटेल्स में
Loan: कई लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। वे कई तरह के ऋण लेते हैं जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन... लेकिन कुछ मामलों में, अगर कर्ज़दार की मृत्यु हो जाती है, तो पैसा कौन चुकाएगा? आइए जानें कि ऋण देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान क्या करते हैं!
अगर कर्ज़दार की मृत्यु हो जाती है, तो पैसा माफ़ नहीं होता, बल्कि उसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों को वापस करना होता है। पैसा चुकाना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि लिया गया ऋण, कर्ज़दार का गारंटर कौन है, सुरक्षित ऋण या असुरक्षित ऋण... आमतौर पर, अगर कर्ज़दार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी ऋण चुकाने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होते, लेकिन ऋणदाता मृतक की संपत्ति से ऋण का पैसा वसूल कर सकते हैं।
सह-उधारकर्ता और गारंटर ऋण चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं!
अगर कर्ज़दार की मृत्यु हो जाती है, तो संयुक्त पर्सनल लोन के मामले में, सह-उधारकर्ताओं को ऋण चुकाना होता है। इसी तरह, जो लोग ऋण के गारंटर हैं, यानी समझौते में शामिल लोगों को भी ऋण राशि का भुगतान करना होगा।
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना किसी सह-उधारकर्ता के हो जाती है, यानी ऋण देने वाले व्यक्ति को, ऋणदाता या उसके उत्तराधिकारियों की संपत्ति से ऋण वसूलने का अधिकार है।
घर, कार ऋण...
यदि आपने गृह ऋण या कार ऋण जैसे ऋण लिए हैं, तो ऋण चूक की स्थिति में, बैंक कार या घर को जब्त करके बेच सकते हैं। यदि परिवार के सदस्य संपत्ति चाहते हैं, तो उन्हें ऋणदाताओं को ऋण राशि का भुगतान करना होगा। Loan
बीमा
कई लोग ऋण लेते समय व्यक्तिगत रूप से बीमा करवाते हैं। जो लोग गृह ऋण और व्यक्तिगत ऋण जैसे ऋण लेते हैं, उनके पास बीमा होता है। ऋणदाता की मृत्यु की स्थिति में, ऋण देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान बीमा के माध्यम से देय राशि वसूल करेंगे।
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