Movie prime

EPFO: Good News! पीएफ अकाउंट से अब 5 लाख तक एडवांस निकाल सकेंगे कर्मचारी

जाने विस्तार से 

 
epfo

EPFO: क्या केंद्र की मोदी सरकार प्राइवेट कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी में है? जवाब है हाँ। खासकर अगर प्राइवेट कर्मचारियों से जुड़ी जानकारियों पर गौर करें, तो कहा जा सकता है कि EPFO ​​बेहद अहम है। हर कर्मचारी की जीवन सुरक्षा के लिए बनाई गई EPFO ​​योजना के तहत, उनके भविष्य की ज़रूरतों के लिए उनके नाम पर एक फंड बनाया जाता है। इस फंड में कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता का योगदान भी शामिल होता है। 

हालाँकि, PF कर्मचारी की भविष्य की सुरक्षा ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया एक फंड है। अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसके नाम पर एक बड़ी रकम का फंड बनाया जाता है, तो वह रिटायरमेंट के बाद उस पैसे से बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना बाकी जीवन बिता सकता है। 

हालाँकि, कुछ मामलों में, जब खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, तो ऐसे समय में PF का पैसा निकालने की नौबत आ जाती है। खासकर शादी, घर बनवाने, इलाज के खर्च और नौकरी छूटने पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप अपने पीएफ का पैसा अधिकतम 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। 

हालाँकि, ईपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इस राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इससे कर्मचारी को अधिकतम 5 लाख रुपये तक निकालने का मौका मिला है। EPFO

यह राशि खासकर मेडिकल खर्चों के लिए काफी उपयोगी कही जा सकती है। खास तौर पर, पीएफ ट्रस्ट के तहत बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ निजी कर्मचारी भी हैं। 

निजी कर्मचारियों के पास जीवन सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा बहुत कम होती है। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों की तुलना में वेतन भी बहुत कम होता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में पैसों की जरूरत पड़ने पर पीएफ का पैसा निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को 1 लाख रुपये की जगह 5 लाख रुपये निकालने का मौका देना एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। EPFO

अब आइए जानें कि 5 लाख रुपये निकालने के लिए क्या करना होगा
>> सबसे पहले, आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, अपना यूएएन नंबर दर्ज करना होगा, अपना पासवर्ड डालना होगा और साइट पर लॉग इन करना होगा।
>>> सबसे पहले, आपकी सभी केवाईसी डिटेल पूरी होनी चाहिए। इसके लिए, आपका आधार, पैन कार्ड और बैंक विवरण लिंक होना चाहिए।
>> निकासी विकल्प पर जाएँ और क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10C, 10D) पर क्लिक करें।
>> साथ ही, बैंक खाता संख्या (सत्यापन) और पता दर्ज करें।
>> 'केवल पीएफ निकासी (फॉर्म 19)'/'पीएफ अग्रिम (फॉर्म 31)' चुनें।
>> पूर्ण निकासी (सेवानिवृत्ति/2 महीने की बेरोजगारी), आंशिक निकासी (व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए) में से एक चुनें।
>> निकासी का कारण, राशि, पता जैसी जानकारी दर्ज करें। EPFO
>> आधार ओटीपी के ज़रिए सत्यापित करें और फॉर्म जमा करें।