Central Government Employess News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, NPS जैसी टैक्स छूट का अब UPS में भी मिलेगा लाभ
Central Government Employess News: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के तहत भी वही सभी टैक्स बेनिफिट उपलब्ध होंगे जो अभी तक एनपीएस में मिलते थे। इससे UPS को NPS के समान टैक्स लाभ देकर अधिक आकर्षक बनाया गया है।
इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है। इसे एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया जाता है। मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत हैं, उन्हें भी यूपीएस में शामिल होने का एक बार का विकल्प दिया गया है।
इसका मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस से जुड़ना अनिवार्य नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ मिलते हैं। इसमें टीडीएस और अन्य कर लाभ शामिल हैं, जो इस योजना को वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक बनाते हैं।
यह निर्णय दोनों योजनाओं के बीच समानता लाता है तथा एनपीएस के स्थान पर पारंपरिक यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। इसके लिए सरकार कर्मचारी के मूल वेतन और पद भत्ते का 18.5 प्रतिशत प्रदान करती है। वहीं, कर्मचारी 10 प्रतिशत का योगदान देता है।
यह योजना केन्द्र सरकार में नए कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर तथा मौजूदा कर्मचारियों के लिए एनपीएस के विकल्प के रूप में शुरू की गई थी। एनपीएस की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा सभी ग्राहकों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है।
सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस के तहत अपने विकल्पों का प्रयोग करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। इससे पहले, मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी सहित पात्र कर्मचारियों को 30 जून, 2025 तक यूपीएस के तहत अपने विकल्पों का प्रयोग करना होगा।