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Alcohol in Train: ट्रेन में ले जा रहे हैं शराब? तो पहले जाने भारतीय रेलवे के ये नियम और कानून तोड़ने पर कितनी होगी सजा

जाने विस्तार से...

 
alcohol in train

Alcohol in Train: हर दिन करोड़ों लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं और अपने साथ तरह-तरह का सामान भी ले जाते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों और सामान से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन, अक्सर यात्रियों के मन में एक सवाल उठता है: क्या ट्रेन में बोतलबंद शराब ले जाना कानूनी है? इस सवाल का जवाब जितना सीधा लगता है, उतना है नहीं। रेलवे के नियम इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा शराब को लेकर बनाए गए कानून (राज्य आबकारी कानून) यह तय करते हैं कि आप ट्रेन में शराब ले जा सकते हैं या नहीं।

राज्य के कानून शराब ले जाने के अधिकार का निर्धारण करते हैं
ट्रेन में शराब ले जाना इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेन किस राज्य से चल रही है और आपको किस राज्य में जाना है। भारत के हर राज्य का अपना आबकारी कानून है, जो शराब की बिक्री, खपत और परिवहन को नियंत्रित करता है।

अगर आप किसी ऐसे राज्य से यात्रा कर रहे हैं जहाँ शराब कानूनी रूप से उपलब्ध है, और गंतव्य राज्य में भी शराब पर प्रतिबंध नहीं है, तो सीमित मात्रा में बोतलबंद शराब ले जाना आमतौर पर अवैध नहीं माना जाता है। हालाँकि, इसके लिए कुछ शर्तें लागू हो सकती हैं, जैसे आपके पास शराब खरीदने का लाइसेंस या खरीद का प्रमाण (बिल/इनवॉइस) होना चाहिए। Alcohol in Train

शराबबंदी वाले राज्य में शराब न ले जाएँ
सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप बिहार, गुजरात, नागालैंड या मिज़ोरम जैसे किसी 'शराबबंदी वाले राज्य' में जा रहे हैं, जहाँ शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो गलती से भी ट्रेन में शराब न ले जाएँ। इन राज्यों में ट्रेन में शराब ले जाना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर जुर्माना और जेल हो सकती है। अगर शराब सीलबंद भी है, तो भी इन राज्यों में प्रवेश करते ही वह अवैध हो जाती है। इसलिए, अगर आपको ट्रेन में शराब ले जाना है, तो सबसे पहले यह देख लें कि आपकी यात्रा कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म हो रही है। गंतव्य राज्य के शराब कानूनों को जानना बेहद ज़रूरी है।

कितनी शराब ले जाई जा सकती है
अगर आपकी यात्रा उन राज्यों के बीच है जहाँ शराब पर प्रतिबंध नहीं है, तो सामान्य तौर पर, आप सीमित मात्रा में शराब ले जा सकते हैं। आप आमतौर पर 1 या 2 बोतलें ले जा सकते हैं, जिनकी मात्रा 750 मिलीलीटर (एमएल) से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह भी ज़रूरी है कि बोतलें अच्छी तरह से सीलबंद हों और खुली न हों। इसके साथ ही, शराब खरीदने का बिल या बिल अपने पास रखना अनिवार्य है। यह खरीद का वैध प्रमाण है।

नियम तोड़ने पर सज़ा
अगर आप निर्धारित सीमा से ज़्यादा शराब के साथ यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं, या किसी 'ड्राइड स्टेट' में शराब के साथ पकड़े जाते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में (जहाँ शराब प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन मात्रा ज़्यादा है), जुर्माना ₹5,000 से ₹25,000 तक हो सकता है। Alcohol in Train

अगर आप किसी 'ड्राइड स्टेट' में शराब के साथ पकड़े जाते हैं, तो जुर्माने के साथ-साथ जेल का भी प्रावधान है। कारावास की अवधि उस राज्य के आबकारी कानून पर निर्भर करेगी।