Bkianer: दिन-दिहाड़े अफसर के घर चोरी करने वाला दोषी करार, 3 साल की जेल और 10 हजार लगा जुर्माना
Bikaner News: बीकानेर में रसद विभाग की तत्कालीन अधिकारी सरोज बिश्नोई के घर में दिनदहाड़े घुसकर चोरी करने के आरोपी अजयपाल बिश्नोई को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 इंदु चौधरी ने तीन साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, परिवादी सरोज बिश्नोई घर का ताला लगाकर बच्चों के साथ गांव लौटी थी। गांव पहुंचने पर आरोपी ने पीछे से घर में प्रवेश किया, बच्चों का पैसों का डिब्बा तोड़ा, उसमें रखे 8,000 रुपये और सोने-चांदी के गहने चुरा लिए, उन्हें अपने पास रखे बैग में भर लिया, दीवार फांदकर टैक्सी में बैठकर भाग गया।
घटना के बाद, घर लौटने पर टूटे ताले देखकर उसने जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और मुखबिरों से जानकारी जुटाकर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दावा किया कि उसने अपने बच्चों की गुल्लक से चुराए गए 8,000 रुपये और सोने-चाँदी के गहने घर के एक कमरे में रखे थे। इसके बाद पुलिस शिकायतकर्ता को उसके घर ले गई, सामान की पहचान की और 8,000 रुपये और सोने-चाँदी के गहने बरामद किए और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद, अदालत ने आरोपी को तीन साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उसके वकील ने यह कहते हुए न्यूनतम सजा की माँग की कि यह उसका पहला अपराध था।
उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए, परिवीक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए, उसने आरोपी की पैरोल की माँग की, लेकिन अदालत ने कहा कि अगर उसे पर्याप्त सजा नहीं मिली, तो वह फिर से अपराध करेगा। आजकल ऐसी घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। इस वजह से, आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया गया और उसे तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील अनिल सोनी ने किया। Bikaner News