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Bikaner: 5 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सभी आरोपियों को आजीवन कारावास

साथ में लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

 
BIKANER NEWS

Bikaner: अदालत ने लगभग पांच साल पहले एक खुदरा दुकान में बैठे एक व्यक्ति की चाकू से हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। एससी/एसटी मामलों की विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी विकास कलेर ने बांद्रा बास में एक खुदरा दुकान में बैठे जीतू को चाकू मारने के लिए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।  

शिकायतकर्ता बांद्रा निवासी बुलाराम वाल्मीकि ने 26 जून, 20 को कोटगेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसका भतीजा जीतू सुबह 9-9.30 बजे खुदरा दुकान पर बैठा था। इस दौरान सराजुद्दीन, बबलू उर्फ अब्दुल रहमान और मोहम्मद इम्तियाज और अन्य हथियार लेकर आए और जीतू पर चाकू, तलवारों से उसकी गर्दन और पेट पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्यारे मौके से फरार हो गए। अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 18 गवाह पेश किए थे। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व पैरवी आरके दास गुप्ता, मनोज गीगना और अशोक शर्मा ने की।