Bikaner News: शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत, कोर्ट ने बीमा कंपनी को ₹1.01 करोड़ मुआवजा देने का दिया आदेश
Bikaner News: करीब पांच साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत एक शिक्षिका के मामले में बीकानेर मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी अनवर अहमद चौहान ने बीमा कंपनी को ₹141,500 मुआवजा देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि भीखनेरां गांव की शिक्षिका मंजूबाला डूडी 9 सितंबर, 2020 को स्कूटर पर लूणकरणसर जा रही थीं।
रोझां गांव के पास विपरीत दिशा से तेज गति व लापरवाही से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौत हो गई। मृतका के पति शंकरलाल व बच्चों की ओर से न्यायालय में मुआवजा आवेदन प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने बीमा कंपनी को 31 अक्टूबर, 2020 से 7% वार्षिक ब्याज सहित ₹141,500 का भुगतान करने का आदेश दिया। लूणकरणसर के अधिवक्ता मनोज कुमार जाखड़ ने वादी का प्रतिनिधित्व किया। Bikaner News