Bikaner News: जमीन कब्जे को लेकर रिटायर्ड महिला कांस्टेबल से मारपीट, जयनारायण व्यास कॉलोनी का मामला
Bikaner News: जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस स्टेशन एरिया में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, सोने के गहने छीन लिए गए और जमीन हड़पने को लेकर बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने कोर्ट में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कुलदीप सिंह उर्फ हेम सिंह, रामेश्वर सिंह, अनिल पारीख, बिरजू बावरी, उसकी पत्नी और चार-पांच अन्य लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित ने 2008 में उदासर में राय नगर कॉलोनी के मुरबा नंबर 158/36, 158/35 और 158/43 में जमीन के प्लॉट खरीदे थे। इस जमीन को टाउन प्लानिंग प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया था, जहां कई खरीदारों ने घर बनाए हैं और रह रहे हैं, साथ ही बिजली और पानी के कनेक्शन भी हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इलाके में लैंड माफिया एक्टिव हैं, जो खाली प्लॉट पर कब्जा करने, पुराने डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करने, उन्हें दोबारा रजिस्टर करने और असली खरीदारों को परेशान करने और निकालने जैसे गैर-कानूनी काम कर रहे हैं। Bikaner News
पीड़िता ने बताया कि 11 अक्टूबर, 2025 को वह अपने प्लॉट पर पहुंची तो देखा कि वहां कब्ज़ा करने की कोशिश में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जब उसने विरोध किया तो बिरजू बावरी और उसके परिवार ने लड़ाई शुरू कर दी। आरोप है कि उसे धक्का देकर गिरा दिया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए और उसकी सोने की चेन छीन ली गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान कुलदीप सिंह उर्फ हेम सिंह ने बिरजू से बंदूक लाने को कहा और उसे सबक सिखाने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि वह और उसकी महिला साथी किसी तरह बच निकलीं। Bikaner News
शिकायत में यह भी कहा गया है कि जिस ज़मीन की बात हो रही है, वह पहले ही कानूनी तौर पर बेची जा चुकी थी। इसके बावजूद, आरोपी पक्ष ने सिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों से बातें छिपाईं और 28 दिसंबर, 2022 को ज़मीन का दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लिया, नकली डॉक्यूमेंट बनाए जिनका इस्तेमाल अब उस पर कब्ज़ा करने और उसे बेदखल करने की कोशिश के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 में भी इसी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकारी दखल से 24 मई, 2013 को खरीदारों को ज़मीन वापस दे दी गई थी। Bikaner News
अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 2023 की धाराओं 318(4), 323, 338, 336(3), 340(1), 340(2) और 339 के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई जयप्रकाश को सौंपी।