Rajasthan Pension Scheme: राजस्थान में भजन लाल सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और लोक कलाकारों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का नाम है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इस योजना के तहत, 41 से 45 साल के पात्र व्यक्तियों को 60 साल की आयु के बाद 3 हजार प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी। यह योजना केंद्र सरकार की पीएम श्रम योगी मानधन योजना की तर्ज पर तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? Rajasthan Pension Scheme
इस योजना का लाभ उन असंगठित श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और लोक कलाकारों को मिलेगा, जिनकी आयु 41 से 45 वर्ष के बीच है और मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पात्र व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 100 रुपये का योगदान करना होगा, जिसके बाद उसे जीवन भर के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) राज्य बीमा या भविष्य निधि योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्ति और करदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
यह योजना वृद्धावस्था पेंशन से अलग होगी:
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को वृद्धावस्था पेंशन से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि पात्र व्यक्ति इस योजना के तहत अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस कदम को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
इससे राज्य के लाखों मजदूरों को लाभ होगा:
CM भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और लोक कलाकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना न केवल उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करेगी बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ावा देगी। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से राज्य के लाखों श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। Rajasthan Pension Scheme हालांकि इसके लिए अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पोर्टल के जल्द ही खुलने की उम्मीद है जिसके बाद सरकार योजना के लिए आवेदन लेना शुरू कर देगी।