Rajasthan High Court Action: झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद, हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन, राज्य-केंद्र सरकार ने मांगा जवाब
जारी किया नोटिस
Rajasthan High Court Action: राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल त्रासदी का स्वतः संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति अनूप आनंद की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस घटना को दिल दहला देने वाली बताया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्कूलों की जर्जर स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त किया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार अपने बजट का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिए देती है। इसके बावजूद, राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की खराब स्थिति चिंताजनक है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद स्कूलों का बुनियादी ढांचा जर्जर स्थिति में है।
उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आंकड़े दिएः
हाल के एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि 12 राज्यों में 22 प्रतिशत इमारतें जीर्ण-शीर्ण हैं। सूची में शामिल 12 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। अकेले राजस्थान में 32 प्रतिशत स्कूलों में बिजली नहीं है, 9 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की कमी है और 9 प्रतिशत स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं हैं। Rajasthan High Court Action
पाँच सूत्री समाधानः
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी किया है।
- सभी विद्यालय भवनों का निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- शहर और जिला स्तर पर एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाना चाहिए, जहां माता-पिता और बच्चे स्कूलों की तस्वीरें और वीडियो अपलोड कर सकें।
- इस अभियान में न केवल सरकारी स्कूल, बल्कि निजी स्कूल भी शामिल होंगे।
- पोर्टल पर उठाई गई शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच बनाएँ।
- स्कूलों के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यदि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और उससे सारा पैसा वसूल किया जाएगा। Rajasthan High Court Action
स्कूल हादसे में 7 बच्चों की हुई थी मौत:
राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की दीवार गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।