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Haryana सरकार पर हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, ये है वजह 

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Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राज्य सरकार के भर्ती नियमों में संशोधन करने और उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने के फैसले पर लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय आवेदकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

नियुक्त नहीं किया गयाः
यह याचिका अभिषेक वर्मा और अंकुर मित्तल ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2018 के अनुसार योग्य होने के बावजूद उन्हें हरियाणा सिविल सेवा और हरियाणा पुलिस सेवा में नियुक्ति नहीं दी गई।

इसके बीच नियमों को बदलने की अनुमति नहीं हैः हाई कोर्ट 
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि यह घटनाक्रम याचिकाकर्ताओं के सार्वजनिक रोजगार में उचित अवसर के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।  

अदालत ने कहा कि एक बार खेल शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक तय करना उचित नहीं है। यह खेल समाप्त होने के बाद नियमों को बदलने जैसा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। Haryana News