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Income Tax भरने वालों के लिए राहत वाली खबर, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी

जाने विस्तार से 

 

Income Tax: आयकर विभाग ने, खासकर हर साल कारोबार करने वालों के लिए, खुशखबरी की घोषणा की है। उसने पेशेवरों द्वारा जमा की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में यह जानकारी दी। आमतौर पर, ये रिपोर्ट हर साल 30 सितंबर तक जमा कर दी जाती हैं। लेखाकारों द्वारा इनकी जाँच की जाती है और एक रिपोर्ट तैयार करके जमा की जाती है। ये ऑडिट रिपोर्ट आयकर विभाग को जमा करनी होती हैं। 

हालाँकि, इस वर्ष इस समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर लेखाकारों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों ने केंद्र सरकार से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार ने इस पर सकारात्मक निर्णय लिया है। अंतिम समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

इस बीच, आयकर रिटर्न का अंतिम चरण पूरा हो चुका है और इस वर्ष कुल 7.57 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने बताया कि 24 सितंबर तक 4.02 लाख ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की जा चुकी हैं। Income Tax

ऑडिट रिपोर्ट किसे जमा करनी चाहिए...?
आमतौर पर, कर्मचारी और व्यक्ति अपनी आय घोषित करने के लिए आईटीआर दाखिल करते हैं। हालाँकि, व्यवसायी और कामकाजी पेशेवर (जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, सलाहकार और अन्य पेशे) इस श्रेणी में आते हैं। ये सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और सीबीडीटी को जमा करते हैं। खासकर, अगर किसी व्यवसाय का टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक है, तो यह ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। वहीं, अगर कोई पेशेवर 50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक कमाता है, तो यह ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी। Income Tax

आमतौर पर, नौकरीपेशा लोगों को यह रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि 50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक कमाने वाले फिल्म अभिनेताओं को भी यह ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है। यह ऑडिट रिपोर्ट केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता से ही प्रस्तुत की जा सकती है। Income Tax