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GST Rate Cut का नहीं मिल रहा फायदा? कंज्यूमर इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
 

जाने विस्तार से 

 

GST Rate Cut: 22 सितंबर से देशभर में जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों समेत कई ज़रूरी सामानों पर जीएसटी कम कर दिया गया है। लेकिन, घटी हुई जीएसटी दरें लागू होने के बाद भी कीमतें कम नहीं हुई हैं? सरकार ने कहा है कि आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी FAQ के अनुसार, जीएसटी दरों में कटौती की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल-फ्री नंबर 1915 या 8800001915 पर की जा सकती है। एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। GST Rate Cut

22 सितंबर से लागू हुए जीएसटी दरों में संशोधन के साथ ही नए टैक्स स्लैब भी लागू हो गए हैं। 5,12,18 और 28 प्रतिशत के पिछले जीएसटी स्लैब को घटाकर केवल 5.18 प्रतिशत कर दिया गया है।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब को बरकरार रखा गया है और 12.28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है। जीएसटी दरों में संशोधन के साथ, कारों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इस लिहाज से, देश भर में कारों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। कारों की कीमतों पर टैक्स में कमी के साथ, मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स जैसी कारों की मांग बढ़ी है। GST Rate Cut

क्या सोने पर जीएसटी बढ़ा है? क्या घटा है?
केंद्र सरकार ने सोने पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल, सोने की खरीद पर लगने वाले 3 प्रतिशत टैक्स को हटाने या बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। GST Rate Cut

हालांकि भौतिक सोने पर वर्तमान में 3 प्रतिशत जीएसटी है... खरीदारों को सामान या मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा। आभूषणों के मामले में, मेकिंग चार्ज डिज़ाइन और ब्रांड के आधार पर अलग-अलग होते हैं। नई जीएसटी दर व्यवस्था में दो स्लैब सोने पर लागू नहीं होते हैं। GST Rate Cut