ITR Date Extension: सरकार ने दी बड़ी राहत, ITR फाइलिंग की बढ़ाई डेडलाइन
अब 16 सितंबर तक भर सकेंगे ITR
ITR Date Extension: आयकर विभाग ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कल देर रात एक सर्कुलर जारी किया। पहले यह समय सीमा 15 सितंबर थी। इस साल अब तक 73 लाख लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जो पिछले साल से दो लाख ज्यादा है। वित्त वर्ष 2024-25 में 72.8 लाख लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया।
मई में, कर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। तकनीकी कारणों से तारीख बढ़ाई गई थी। अब इसे तीसरी बार एक दिन और बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-2025 के आईटीआर फॉर्म में बदलाव के कारण आईटीआर फाइलिंग टूल्स और प्रशासनिक प्रणालियों में भी बदलाव की जरूरत पड़ी। ITR Date Extension
आयकर विभाग ने उन अफवाहों का भी खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कई करदाता एलआईसी, मेडिक्लेम, होम लोन के ब्याज और दान जैसी कटौतियों की गलत जानकारी देकर टैक्स बचा लेते हैं। हालाँकि, आयकर विभाग वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके रिटर्न डेटा का विश्लेषण कर रहा है। गलत जानकारी देने पर नोटिस भेजा जा सकता है। ITR Date Extension