GST Reforms: इन वस्तुओं पर लगेगा 40 फीसदी टैक्स! जाने
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GST Reforms: केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के लिए तैयार है। हाल ही में, राज्यों के मंत्रियों की समिति ने भी इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने गुरुवार को केंद्रीय प्रस्तावों पर बैठक की। इसने 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को हटाकर केवल 5 और 18 प्रतिशत के स्लैब को बनाए रखने को हरी झंडी दे दी।
वर्तमान में, जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के कर स्लैब हैं। बाजार में लगभग सभी वस्तुओं और उत्पादों पर इन्हीं स्लैब के अनुसार कर लगता है। जीएसटी सुधारों के साथ, केंद्र ने केवल 5 और 18 प्रतिशत के स्लैब को जारी रखने और 12 और 28 के स्लैब को हटाने का प्रस्ताव रखा है। नए जीएसटी सुधारों के तहत, कुछ प्रकार की वस्तुएँ 40 प्रतिशत के विशेष कर दायरे में आएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी वस्तुएँ 40 प्रतिशत के कर दायरे में आती हैं? GST Reforms
जीएसटी सुधारों के तहत, केंद्र ने विशेष रूप से विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का नया जीएसटी स्लैब प्रस्तावित किया है। इसमें तंबाकू, पान मसाला और महंगी लग्जरी कारें शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि नए जीएसटी ढांचे के तहत अति-विलासिता और हानिकारक वस्तुओं को 40 प्रतिशत के स्लैब में शामिल किया जाएगा।
ये हैं वे वस्तुएँ जो 40 प्रतिशत कर दायरे में आएंगी
तंबाकू और तंबाकू उत्पाद: सिगरेट, सिगार, पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, हुक्का, निकोटीन जैसी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत कर (पहले 28 प्रतिशत)
चीनी-मीठे पेय पदार्थ: वातित जल, कार्बोनेटेड पेय, कैफीनयुक्त पेय पर 40 प्रतिशत कर (पहले 28 प्रतिशत)
जुआ/सट्टेबाजी: लॉटरी टिकट, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग/जुआ पर 40 प्रतिशत कर। GST Reforms
वाहन: उच्च-स्तरीय लक्जरी ऑटोमोबाइल (एसयूवी, 1500 सीसी से अधिक, 4 मीटर से अधिक लंबी कारें) पर 40 प्रतिशत कर।
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ: चीनी, नमक, ट्रांस वसा (जैसे, फास्ट फूड, जंक फूड) से भरपूर खाद्य पदार्थों पर 40 प्रतिशत कर।