Gajner: 13 साल पुराने जानलेवा हमले में, 3 दोषियों को 7 साल की कारावास
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Gajner: विशिष्ट न्यायाधीश विकास कलेर ने 13 साल पहले गजनेर के इंदों का बाला में जानलेवा हमले के तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सात साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया है। पीबीएम अस्पताल में भर्ती शिकायतकर्ता प्रेम सिंह ने गजनेर पुलिस थाने में एक लिखित बयान में कहा कि वह, छैलूसिंह और लालसिंह रात में गायों की रखवाली कर घर लौट रहे थे।
रात करीब 10.45 बजे जब गांव का सरकारी स्कूल वाटर स्टैंड के पास पहुंचा तो 10-15 लोग शराब पी रहे थे। उनमें से शंकरलाल, श्रवण राम ने धमकी देते हुए कहा कि तुम हमारी गुफा से बाहर कैसे जाओगे। उसने मुकेश कुमार और अन्य लोगों के साथ मिलकर उन पर कुल्हाड़ी, दरांती और डंडों से हमला किया। शिकायतकर्ता को चोटें आईं और छैलूसिंह और लालसिंह सिर में चोट लगने के कारण बेहोश हो गए। Gajner
अदालत ने शंकर लाल, मुकेश कुमार और श्रवण कुमार को दोषी ठहराया और उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
जुर्माना अदा न करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एक अन्य आरोपी जेथाराम को संदेह का लाभ दिया गया और बरी कर दिया गया। अपील की अवधि के अंत में लाल सिंह को 60,000 रुपये, चैलुसिंह को 20,000 रुपये और प्रेम सिंह को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस मामले में अभियोजन पक्ष के 17 गवाह थे। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश कुमार ने दलील दी। Gajner