{"vars":{"id": "128079:4982"}}

Bikaner: मारपीट और प्लॉट कब्जा मामले में एक को 3 साल कैद, दो को 6 महीने की सजा

 

Bikaner: अनुभव सिडाना की अध्यक्षता वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 5 ने ज़मीन हड़पने और मारपीट के एक आरोपी को तीन साल कैद की सज़ा सुनाई। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को छह महीने कैद और 1,000-1,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। 

शिकायतकर्ता सहीराम ने 7 सितंबर, 2019 को कालू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि नाकोदेसर गाँव में उसकी एक ज़मीन है। 6 सितंबर, 2019 की शाम 4:00 बजे, आरोपी उसके प्लॉट में घुस आए और पेड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया।

7 दिसंबर, 2019 को सुबह 7:00 बजे, उसका बेटा राकेश अपने प्लॉट का निरीक्षण करने गया और उसे उस पर कब्ज़ा करते हुए पाया। जब राकेश ने शिकायत की, तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे घायल कर दिया गया। उसकी पत्नी और बेटे के साथ भी मारपीट की गई। 

पुलिस ने नाकोदेसर निवासी लालाराम, प्रेमाराम और मेघाराम के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया। सुनवाई के बाद अदालत ने लालाराम को तीन साल की कैद और 9,000 रुपये जुर्माने तथा प्रेमाराम और मेघाराम को छह महीने की कैद और 1,000-1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। Bikaner