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Bikaner: अदालत ने 2 आरोपियों को 4 साल पुराने हत्या मामले में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

 

Bikaner: चार साल पुराने मौत के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। एससी/एसटी मामलों की विशेष अदालत के अध्यक्ष विकास कलीर ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

मामला 16 जून 2021 का है। परिवादी मोहनराम 16 जून 2021 को व्यास कॉलोनी थाने में पेश हुआ और बताया कि उसका बेटा चतराराम 15 जून 2021 की रात गौरव शर्मा और शंकरलाल नायक के साथ कार से निकला था। Bikaner

रात करीब नौ बजे उसके भतीजे नाथूराम ने उससे बात की थी। चतराराम ने बताया कि वह दोनों के साथ खारा जामसर जा रहा था और रात तक लौट आएगा। अगले दिन सुबह 11 बजे जोधपुर-श्रीगंगानगर बाईपास पर चतराराम अपनी कार में मृत पाया गया। दोनों आरोपियों पर चतराराम की गला घोंटकर हत्या करने का संदेह है। Bikaner

जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में चौदह गवाहों ने गवाही दी।Bikaner