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आबकारी विभाग की मुखबिर योजना में हुआ बड़ा बदलाव, जाने

 

Bikaner: आबकारी विभाग के व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम के तहत, अब अवैध शराब की ज़ब्ती पर एक करोड़ रुपये की बजाय 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। पहले, व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम केवल एक करोड़ रुपये की राजस्व हानि पर ही लागू था।

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम में संशोधन किया है। पहले, अवैध शराब की ज़ब्ती के कारण एक करोड़ रुपये की राजस्व हानि का पता चलने पर ही व्हिसलब्लोअर को इनाम मिलता था। अब, एक करोड़ रुपये की बजाय, व्हिसलब्लोअर को 10 लाख रुपये की राजस्व हानि पर नकद इनाम का 4% मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें ज़ब्त वाहन के मूल्य का 8% भी मिलेगा। हालाँकि, नए संशोधन में यह प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में व्हिसलब्लोअर को 15 लाख रुपये से अधिक का इनाम नहीं मिलेगा। Bikaner

इसका मतलब है कि चाहे शराब की कीमत 10 करोड़ रुपये हो या 20 करोड़ रुपये, व्हिसलब्लोअर को अधिकतम 15 लाख रुपये ही मिलेंगे। वित्त विभाग के कर प्रभाग ने नए और संशोधित व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा और पंजाब के बीच बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी होती है। 

करोड़ों रुपये की शराब राजस्थान के जिलों से होते हुए गुजरात पहुँचती है। तस्करी की शराब राजस्थान में भी सप्लाई की जाती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने व्हिसलब्लोअर कार्यक्रम के लाभों में वृद्धि की है। Bikaner